Subsidy on drones –
सरकार किसानों को विभिन्न कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करती है। इसी क्रम में अब सरकार ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक मशीनों को बढ़ावा देने के लिए कृषि ड्रोन को 100% तक सब्सिडी देने का फैसला किया है।
सरकार का कहना है कि सब्सिडी वाली खरीद से आम आदमी की ड्रोन तक पहुंच बढ़ेगी और घरेलू ड्रोन उत्पादन को बढ़ावा भारत में सटीक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र के हितधारकों के लिए ड्रोन तकनीक को सस्ती बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसमें विभिन्न कृषि संस्थानों, उद्यमियों, कृषि उत्पादक संगठनों और किसानों के लिए ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
Subsidy on drones | latest Agriculture News
ड्रोन खरीद पर 10 लाख रुपये तक का अनुदान किसे मिलेगा?
कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, आईसीएआर संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि ड्रोन की खरीद पर ड्रोन की लागत का 100% या ₹10 लाख तक, जो भी कम हो, का अनुदान दिया जाएगा। किसानों के खेतों पर इस तकनीक का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन।
अन्य लाभार्थियों को ड्रोन खरीदने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) किसानों के खेतों पर इस तकनीक के प्रदर्शन के लिए 75% तक सब्सिडी के पात्र होंगे।
ड्रोन को प्राप्त करने के लिए प्रयोग होने वाले एप्लिकेशन के माध्यम से कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन केमेरे की मूल लागत का 40 प्रतिशत और इसके अटैचमेंट या ₹4 लाख, जो भी कम हो, मौजूदा कस्टम हायरिंग केंद्रों द्वारा कृषि ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध होगा।
कस्टम हायरिंग सेंटर या हाई-टेक हब
किसानों की सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों सहकारी किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा एसएमएएम, आरकेवीवाई या किसी अन्य योजनाओं से वित्तीय सहायता के साथ स्थापित किए जाने वाले नए कस्टम हायरिंग सेंटर या हाई-टेक हब में मशीनों में से एक के रूप में ड्रोन को भी शामिल किया जा सकता है। सकना।
कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के इच्छुक कृषि स्नातक ड्रोन और उसके अटैचमेंट की मूल लागत का 50% या ₹5 लाख तक के अनुदान के पात्र होंगे। ग्रामीण उद्यमियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) या अधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन द्वारा निर्दिष्ट संस्थान से रिमोट पायलट लाइसेंस होना चाहिए।
कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 6000 प्रति हेक्टेयर का आकस्मिक व्यय प्रदान किया जाएगा जो ड्रोन खरीदना नहीं चाहते हैं, लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई-टेक हब, ड्रोन निर्माताओं और स्टार्ट-अप से प्रदर्शन के लिए उन्हें किराए पर लेंगे।
जबकि प्रदर्शन के लिए ड्रोन खरीदने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए आकस्मिकता ₹3000 प्रति हेक्टेयर तक सीमित होगी। कृषि ड्रोन पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता और अनुदान 31 मार्च, 2023 तक उपलब्ध रहेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय –
नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा सशर्त छूट मार्ग के माध्यम से ड्रोन संचालन की अनुमति दी जा रही है। MoCA ने भारत में ड्रोन के उपयोग और संचालन को विनियमित करने के लिए ‘ड्रोन नियम 2021’ प्रकाशित किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि, वानिकी, गैर-फसल क्षेत्रों, आदि में फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के साथ ड्रोन अनुप्रयोगों के उपयोग और पौधों के पोषक छिड़काव में ड्रोन के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी लाई है।
ड्रोन एप्लिकेशन के माध्यम से प्रदर्शन करने वाले कृषि सेवाओं और संस्थाओं के सभी प्रदाताओं को इन नियमों तथा एसओपी का पालन करना होगा।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
भारत में सटीक खेती को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस क्षेत्र के तहत काम करने वाले हितधारकों के लिए ड्रोन तकनीक को सस्ती बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसमें कृषि ड्रोन की लागत का 100% रु किसानों के कृषि भूमि पर इस तकनीक के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने के लिए मशीनरी फार्म प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्रों ,आईसीएआर संस्थानों, द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए अनुदान के रूप में 10 लाख, जो भी कम हो।
जो भी किसान उत्पादक संगठन (FPO) किसानों के भूमि पर प्रदर्शन दिखाने के लिए, कृषि ड्रोन केमेरे की कुल लागत का 75 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं ।
कार्यान्वयन एजेंसियों को छह हजार रुपये प्रति/हेक्टेयर का ईमरजेंसी खर्च उपलब्ध किया जाएगा जो भी किसान ड्रोन खरीदना नहीं चाहते हैं, पर कस्टम हाई-टेक हब, हायरिंग सेंटर, ड्रोन निर्माता और स्टार्ट-अप से प्रदर्शन के लिए ड्रोन किराए लाएंगे। ड्रोन प्रदर्शनों के लिए ड्रोन खरीदने वाली एजेंसियों के लिए आकस्मिक व्यय 3000 रुपये प्रति/हेक्टे० तक सीमित होगा। और जो वित्तीय सहायता और अनुदान होगा वो 31 मार्च, 2023 तक उपलब्ध रहेंगे।
ड्रोन एप्लिकेशन के माध्यम से कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए, ड्रोन और उसके अटैचमेंट की मूल लागत का 40% या 4 लाख रुपये, जो भी कम हो, मौजूदा कस्टम हायरिंग केंद्रों द्वारा ड्रोन खरीद के लिए वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध होगा जो सहकारी द्वारा स्थापित किए गए हैं। किसानों, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों का समाज। किसानों, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों की सहकारी समितियों द्वारा SMAM, RKVY, या किसी अन्य योजनाओं की वित्तीय सहायता द्वारा स्थापित किए जाने वाले नए CHC या हाई-टेक हब में अन्य कृषि के साथ मशीनों में से एक के रूप में ड्रोन भी शामिल हो सकते हैं। सीएचसी/हाई-टेक हब की परियोजनाओं में मशीनें।